पत्रकार के दफ्तर में घुसकर की थी मारपीट और तोड़फोड़

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में एक दैनिक समाचार पत्र कार्यालय में घुसकर तोडफ़ोड़ और पत्रकार से मारपीट के आरोपियों को को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने बताया कि 15 मार्च 2021 को दीपक साहू, देवेंद्र उर्फ देव साहू, श्याम सोनी और राज कलेक्ट्रेट के सामने गुलाबरा मार्ग पर एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर पत्रकार अनुरूप तोमर के साथ मारपीट की और कार्यालय में तोडफ़ोड़ की थी। कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 4800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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