सिवनी। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश दिनांक 8/5/2025 क्रमांक एफ/6/5/0006/2025/18-3 के अनुसार शफीक खान, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी को अध्यक्ष पद से पृथक किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद सिवनी में अध्यक्ष का पद रिक्त होने से राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (2) में निहित शक्तियों के अंतर्गत ज्ञानचंद सनोडिया, पार्षद, वार्ड क्रमांक-05, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी को आगामी आदेश तक अथवा अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक के लिए अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी की शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नाम निर्दिष्ट करता है।
उक्त आदेश आर. के कार्तिकेय उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात सिवनी नगर पालिका परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ज्ञानचंद सनोडिया को अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही की एवं उन्हें अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा। इस अवसर पर भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता एवं पार्षदगण उपस्थित रहे।

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