क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले पति,देवर,सास,ससुर को आजीवन कारावास

सिवनी। दिनांक 07/12/20 को प्रार्थी शेख फिरोज मुसलमान निवासी भीमगढ़ में रिपोर्ट किया उसकी पत्नी सायना बी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त रिपोर्ट पर थाना छपारा की मार्ग क्रमांक 77/2020 धारा 174जा.फ़ौज. का कायम किया।

मृतिका के पिता शेख रियाज पिता शेख सपात कुरेशी बेहना, भाई मोहम्मद कुरेशी पिता शेख रियाज बेहना के कथनों के अवलोकन पर मृतिका सायना बी की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व भीमगढ़ निवासी शेख फिरोज मुसलमान के साथ हुई थी जिसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा मृतिका को शादी के करीब एक साल बाद से दहेज में सामान की मांग को लेकर गाली गुप्ता कर मारते पीते थे।

दहेज की मांग को पूरा न करने से दिनांक 07.12.2020 को मृतका के पति फिरोज शेख,सास अख्तरी बेगम, ससुर शेख बाबू देवर अफरोज ने मिलकर मृतिका का गला दबाकर हत्या किए हैं।

संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र अभियुक्तगढ़ के विरूद्ध संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये।

प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजीव पालीवाल न्यायालय लखनादौन द्वारा धारा 302,201,120b,304b भादवि में अभियुक्त‍गण,पति शेख फिरोज पिता शेख बाबू उम्र 34 वर्ष, देवर शेख अफरोज पिता शेख बाबू उम्र 29 वर्ष, ससुर शेख बाबू उम्र 64 वर्ष सास अख्तरी बी पति शेख बाबू उम्र 62 वर्षको आजीवन कारावास एवं 07- 07 हजार रूपये अर्थदण्डे से दंण्डित किया गया।

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