सिवनी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों में बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने तथा अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले 4 प्रतिष्ठानों कुल 85,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2019 को लखनादौन में खाद्य विक्रेता शिव प्रसाद साहू से खाद्य पदार्थ घी का नमूने के अमानक तथा वैध लायसेंस का अभाव पाए जाने पर मूलचंद वर्मा द्वारा शिव प्रसाद साहू पर धारा 51 के तहत 20000 एवं धारा 58 के तहत 5000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। इस तरह 31 जुलाई 2019 को खाद सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सोनू तिवारी द्वारा नटराज होटल के मालिक छोटू प्रसाद गुप्ता से लिए गए खाद्य पदार्थ नारियल पेड़ा के नमूने की जाँच में अमानक पाए जाने पर धारा 51 के तहत 10000 का अर्थदंड लगाया गया है। दिनांक 24 जुलाई 2019 को सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सोनू तिवारी द्वारा मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी आदेगांव के मालिक हरि प्रसाद यादव से खाद्य पदार्थ गाय भैंस का मिश्रित दूध के नमूने अमानक पाए जाने पर मालिक हरिप्रसाद यादव पर धारा 51 के तहत 25000 एवं नर्मदा डेयरी लखनादौन के खाद्य पदार्थ गाय और भैंस के दूध के नमूने का अमानक पाए जाने पर धारा 51 के तहत 25000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।