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15 Nov 2025, Sat

सिवनी कोरोना : लॉकडॉन संसोधित आदेश, जाने कहां कहां क्या छूट

सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, ने कोरोना के बढ़ते मामलों की देखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जारी आदेश के अनुसार –

  1. सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज रात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रत्येक रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस अवधि में क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
  2. सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में शुक्रवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है।
  3. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाएं सील रहेगी, इस अवधि में किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है।
  4. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थायें बंद रहेगें। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें।
  5. मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकानें, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त अवधि ( रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में बंद किए जाते है।
  6. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि मे पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें।
  7. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में समस्त बस
  8. सेवाएं/संचालन बंद किए जाते है । 8. जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें।
  9. किन मामलों में लाक डाउन से मिलेगी छूट
  1. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड (परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा।
  2. कोविड-19 के टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने-जाने की छूट रहेगी ।
  3. स्वास्थ्य एवं नगरपालिका/नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे-साफ -सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  4. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई कार्ड धारी, मात्र कवरेज के उद्देश्य हेतु) प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
  5. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेगें । रात्रिकालीन लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । टोटल लॉकडाउन अवधि में विवाह की अनुमति सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदान करेगें।
  6. उपरोक्त अवधि (रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं टोटल लॉकडाउन अवधि) में जिले के धार्मिक स्थल पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी आदि स्वयं को पूजा – पाठ किए जाने की छूट रहेगी।
  7. घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले व्यक्ति एवं समाचार-पत्र वितरण करने वाले व्यक्ति को प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक दूध वितरण/ समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी।
  8. अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन में छूट रहेगी।
  9. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

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