सिवनी। श्रीमान विक्रमसिंह डावर, न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय के द्वारा आरोपी शिवशंकर पिता डोलचंद गाते उम्र 35 वर्ष निवासी पिडरई कला थाना बरघाट को मारपीट के प्रकरण में धारा 324 भादवि के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दिनांक 30.6.2020 के करीब 12:00 बजे प्रार्थी/आहत प्रभुदयाल पिता चतरू गाते उम्र 45 वर्ष निवासी पिंडरईकला उसके घर के सामने बैठा था, उसके घर के सामने गली में शिवशंकर और छोटू गाते आपस में लडाई कर रहे थे, प्रभुदयाल उन दोनो को समझाने गया तो शिवशंकर ने उसे मॉ बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये, उसके हाथ में रखी आरी की मशीन से प्रभुदयाल की पिडली में काट दिया था, तभी गांव के लोग उपस्थित हुये और बीच बचाव किये थे। प्रभुदयाल ने बरघाट थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, बरघाट पुलिस ने अप.क्र. 336/2020 धारा 294, 323 324, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था तथा विवेचना उप.निरि. संतोष शर्मा एवं बी.सी.कानतोडे ने किया था, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। प्रार्थी प्रभुदयाल की मृत्यु न्यायालयीन साक्ष्य के पूर्व ही हो गयी थी किन्तु अन्य चक्षूदर्शी साक्षीगण के द्वारा न्यायालय में दिये कथन के आधार पर माननीय न्यायालय श्री विक्रमसिंह डावर के द्वारा आरोपी शिवशंकर गाते को आज दिनांक 25.10.24 को धारा 324 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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