क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

कुकर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा

सिवनी। थाना बरघाट अन्‍तर्गत का यह मामला वर्ष 2023 का है जिसमे एक कुकर्मी पिता द्वारा नाबालिग पीडिता उम्र 11 वर्ष के साथ में कुकर्म का अपराध किया है। अभियोजन कहानी के अनुसार पीडिता अपने घर में अपनी माता-पिता, भाई और मौसी के साथ रहती थी। एक दिन पीडिता अपनी मौसी के साथ सोई थी तभी आरोपी के द्वारा उसके साथ गलत हरकत किया था तब उसकी मौसी उठ जाने पर उसे चिल्‍लाई थी उसके पहले भी आरोपी के द्वारा नाबालिग पीडिता को घर में अकेला पाकर गलत काम करने की कोशिश किया था और उसके बाद भी नाबालिग के साथ गलत हरकत कुकर्म किया था और जब पीडिता की मॉं और मौसी उसे चिल्‍लाते थे तो उनसे लडाई झगडा करता था और उन्‍हें डराता धमकाता था जब आरोपी की गलत हरकतों से अत्‍याधिक परेशान हो गये तो उसने अपनी मॉ और मौसी के साथ थाना बरघाट में रिपोर्ट लिखाई थी।

जिस पर थाना बरघाट में आरोपी पिता के विरूद्ध धारा376, 376(2)(च), 376(3) भादवि, एव धारा 3,4,5एन, 6, 376 ए बी, 5एम लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्‍तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई।  विेवेचना पूर्ण होने के पश्‍चात थाना बरघाट के द्वारा माननीय न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया। माननीय विशेष न्‍यायाधीश(पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एवं आरोपी को कडी से कडी सजा देने की मांग की। जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतो को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 21/10/24 को निर्णय पारित करते हुए अरोपी को धारा 376(2)(च) एवं धारा376(ए)(बी) भादवि‍ मे क्रमश: आजीवन- आजीवन कारावास- एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदंड,धारा 5(एल), 5(एम), 5(एन) सहपठित धारा 6 पाक्‍सो एक्‍ट के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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