सिवनी। शासकीय प्राथमिक बालक शाला कल्याणपुर संकुल शा.उ.मा. वि. आष्टा में बुधवार 9 अक्टूबर को कार्यरत प्राथमिक शिक्षक संजीव बारमाटे द्वारा विद्यालय भवन में दोपहर लगभग 1; 40 पर शराब का सेवन करते पाये गये। जिसका ग्रामीणों के द्वारा पंचनामा के साथ-साथ वीडियों भी बनाया गया । संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. आष्टा के प्रतिवेदन जो कि पत्र क्र. 493 दिनांक 10. 10.2024 प्राप्त हुआ जिसमें घटना की पुष्टि हुई।
संजीव बारमाटे का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 एवं 23 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत निलंबित किया जाता है।
संजीव बारमाटे का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी रहेगा। निलंबन अवधि में संजीव बारमाटे, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कल्याणपुर संकुल शा.उ.मा.वि. आष्टा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि को सेवा अवधि के संबंध में विभागीय जाँच उपरांत निर्णय लिया जायेगा।
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