सिवनी। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सिवनी,श्रीमान खालिद मोहतरम अहमद, के द्वारा नगर पालिका परिषद सिवनी में पदस्थ पम्पअटेडेंट(बाबू) रामनंदन सिंह बघेल पिता स्व.श्री गंभीर सिंह उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम हिबरा को घूसखोरी के मामले मे चार वर्ष की सजा तथा 5 हजार रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया है।
दिनांक 15 मार्च 2017 को फरियादी विजय लखेरा पिता मुलचंद निवासी सिवनी ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर में शिकायत किया कि उसका मिलन कालोनी,अकबर वार्ड क्रमांक 03,सिवनी में 842 वर्ग फिट का एक प्लाट है,जो उसकी माताजी के निधन के बाद शासकीय रिकार्ड में उसके नाम पर दर्ज हो गया है। उक्त प्लाट पर उसने भवन निर्माण की अनुमति वर्ष 2010 में ले ली थी, वह उस समय भवन निर्माण नहीं कर पाया था, उसने भवन निर्माण हेतु बैंक से लोन लेने का प्रयास किया तो बैंक द्वारा भवन निर्माण हेतु पुन: नगर पालिका परिषद से सिवनी, से अनुमति लेने को कहा गया। उसने प्लाट के सारे टैक्स जमा कर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये नगर पालिका परिषद सिवनी में पदस्थ रामनंदन सिंह बघेल से संपर्क किया। तो बाबू रामनंदन ने प्लाट पर भवन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी कराने के एवज में रिश्वत के रूप मे 4000 रूपये की मांग की। वह रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता है।
लोकायुक्त पुलिस ने प्रार्थी को एक डी.व्ही.आर. टेप रिश्वती वार्ता रिकार्ड करने के लिये जारी किया और दिनांक 17 मार्च 17 को रामनंदन सिंह बघेल को प्रार्थी विजय से 4000/- रूपये रिश्वत लेते हुये लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया एवं उसके विरूद्ध अपराध क्र. 46/17 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन श्री रमेश कुमार उइके ने साक्ष्य प्रस्तुत किये। माननीय खालिद मोहतरम अहमद, विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार)सिवनी, की न्यायालय ने आरोपी को धारा 7 एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदंड से दिनांक 30.9.24 को दण्डित किया है।
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