कृषि क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

चोलामंडलम के मैनेजर की मिली भगत से किया गया फर्जी फाइनेंस


सिवनी। लखनादौन निवासी पीड़ित दशरथ लाल यादव पिता पंचमलाल यादव जाति अहीर उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम मेहता तहसील घंसौर जिला सिवनी ने थाने में लिखित आवेदन देकर फर्जीवाडा किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

पीड़ित ने बताया कि मैनेजर चोलामंडलम फायनेंस शाखा लखनादौन जिला सिवनी म.प्र. मोबाइल नं.- 9074100070 व  टीकम यहाके पिता नामालूम ग्राम भरमा पोस्ट गंगई तहसील लखनादोन जिला सिवनी म.प्र.  के द्वारा आवेदक के वाहन फोर व्हीलर दोस्त लीलैंड पिकअप वाहन कमांक एमपी 20 जीए 9417 पर अवैध व फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिना आवेदक की जानकारी के वाहन फायनेंस कर आपराधिक कृत्य किया है।

पीड़ित ने बताया कि निज स्वामित्व का वाहन फोरव्हीलर दोस्त लीलैंड पिकअप वाहन कमांक एमपी 20 जीए 9417 है जोकि आवेदक द्वारा मंडला एजेंसी से क्रय किया गया था।

दिनांक 01/07/2024 को चोलामंडलम फायनेस कंपनी वालों ने आवेदक का उक्त वाहन को नरसिंहपुर में रोक लिया और कहने लगे कि तुम्हारे वाहन पर फायनेंस हुआ है जिसकी किश्त नहीं मिली है। इसलिये हम तुम्हारा वाहन सीज करेंगे। इस पर दशरथ ने कहा कि मैंने अपने वाहन पर कोई भी फायनेंस नहीं कराया है लेकिन कंपनी वालों ने बताया कि उक्त वाहन को टीकम यहाके के नाम पर फायनेंस किया गया है।

आवेदक के द्वारा चोलामंडलम फायनेंस में कभी भी कोई भी दस्तावेज फार्म आदि में कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया है न ही कोई कागजात दिये गये हैं। उक्त वाहन मुझ आवेदक के नाम पर ही आरटीओ में रजिस्टर्ड है जिसकी ओरिजनल आरसी व एनओसी आवेदक के पास ही है। अनावेदकगण के इस व्यवहार से आवेदक अत्यंत भयभीत है।

अनावेदक के इस व्यवहार से आवेदक को गंभीर मानसिक, शारिरिक व आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनावेदकगण के विरुब्द किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से अनावेदकगण के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हैं। भविष्य में अनावेदकगण द्वारा आवेदक के साथ कोई अप्रिय घटना कारित की जा सकती है।

चोलामंडलम फायनेंस के ब्रांच मैनेजर के द्वारा आवेदक के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा कर फायनेंस कराया गया है जोकि आपराधिक कृत्य है।

आवेदक के उक्त वाहन पर किये गये फर्जी फायनेंस की जांच कर दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

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