सिवनी। थाना कान्हीवाड़ा में नाबालिग पीड़ित उम्र 07 वर्ष की माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10-03-2023 को शाम करीब 5-6 बजे जब उसकी बेटी घर के आंगन में खेल रही थी। उसी समय आरोपी संतकुमार पिता भुज्जे लाल कुमरे उम्र 46 वर्ष आया और उसको अपने घर में लेकर गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया था। पीड़िता की माँ की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक60/2023,धारा 376(AB)भादवी,धारा 5M,6 पॉक्सो एक्ट,के तहत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए दिनाँक 01।07।2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी संतकुमार को धारा 5(M)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी ने बताया कि यह प्रकरण साशन ने जघन्यतम एवं सनसनीखेज के रुप मे चिन्हित किया था,जिसमे आरोपी संतकुमार को 20 वर्ष की सजा हुई है।
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