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8 Dec 2025, Mon

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक मैनेजर एवं दलाल को 4-4 वर्ष की सजा

सिवनी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक मैनेजर एवं दलाल को 4-4 वर्ष की सजा प्रार्थी अभितेन्द्र तेकाम निवासी ग्राम मलारी थाना उगली ने मुख्यमंत्री निवास एवं ग्राम स्व रोजगार योजना के तहत जिला व्यापार उद्योग कार्यालय सिवनी से सेन्ट्रिग प्लेंट के व्यवसाय हेतु 4 लाख रू का केस तैयार कराकर लोन करवाया गया था, एवं लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा उगली के द्वारा स्वी‍कृत किया गया था, एवं 4 लाख की राशि में से प्रार्थी को सिर्फ 25 हजार रू0 दिये गये एवं उससे कहा गया कि लोन मात्र 70 हजार रू का ही स्वीाकृत हुआ है। तात्कालिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र उगली के ब्रांच मैनेंजर सुदीप कुमार गुहा पिता अजीत वरण गुहा उम्र 57 वर्ष निवासी अकबर वार्ड सिवनी, दलाल (2) झाडूलाल पिता असाडूलाल बडवानी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोण्डीे उगली (3) डीहनलाल पिता सम्पातलाल श्रीवास्त्री उम्र 43 वर्ष निवासी उगली ने प्रार्थी से कोरे कागज एवं कोरे विड्राल में हस्ताक्षर कराकर बाकी राशि आहरण कर लिया था।

प्रार्थी ने शिकायत पुलिस अधीक्षक सिवनी के पास की थी। तत्पश्चात लोकायुक्त जबलपुर एवं थाना उगली पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी एवं आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 157/2015, धारा 420, 409/34, 120बी भा.द.वि. एवं धारा 13(1)(सी), 13(2) भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय श्रीमान खालिद मोहतरम अहमद, विशेष न्यायालय की न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रदीप कुमार भौंरे मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ जिला सिवनी ने बताया कि माननीय न्यायालय श्रीमान खालिद मोहतरम अहमद, विशेष न्या्याधीश, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा दिनांक 10/05/2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण (1) सुदीप पिता अजित वरण गुहा, उम्र 57 वर्ष, को धारा 13(1)(सी), 13(2) भ्रष्टामचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्डम एवं धारा 120बी भा.द.वि. में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्डअ (2) डीहनलाल पिता सम्पंतलाल श्रीवास्त्री, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम उगली, वार्ड क्रमांक 11, थाना उगली जिला सिवनी को धारा 120बी भा.द.वि. में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपी झाडूलाल को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया हैं।

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