सिवनी। धूमा निवासी करन अहिरवार ने रिपोर्ट लिखवाते बताया कि दिनांक 10 मई 24 को मेरे मोहल्ले के गोविन्द अहिरवार की शादी कमला गार्डन से हो रही थी। लडकी पक्ष के लोग भी कमला गार्डन में शादी में साथ में शामिल थे। रात्रि करीबन 11 बजे विशाल अहिरवार का बाराती (अपचारी बालक 1) और (अपचारी बालक 2) जिनको मै जानता पहचानता हूँ से प्लेट उठाने की बात को लेकर वाद विवाद होने लगा।
विवाद देखकर पास में खडा मेरा भाई आकाश उर्फ अर्जुन अहिरवार आया और कहने लगा आपस में क्यो विवाद कर रहे हो तो (अपचारी बालक 2) ने मेरे भाई आकाश उर्फ अर्जुन के साथ झूमाझटकी करने लगा और पीछे से पकड लिया। (अपचारी बालक 1) ने अपने पास रखा लोहे का चाकू (अपचारी बालक 2) को दिया और कहा (अपचारी बालक 2) मार इसको ज्यादा बनता है। (अपचारी बालक 2) ने (अपचारी बालक 1) से चाकू लेकर जान से खत्म करने की नियत से आकाश उर्फ अर्जुन के पेट में चाकू घुसाकर पेट में घुमाया और चाकू को दाहिने तरफ आकाश उर्फ अर्जुन के पेट में मारकर बाहर निकाल दिया। चाकू लगने से आकाश उर्फ अर्जुन का पेट फट गया और आंते बाहर निकल गई। झगडा देखकर दीपू अहिरवार बीच बचाव करने आया तो (अपचारी बालक 2) ने दीपू को – दाहिने हाथ में पत्थर उठाकर मार दिया। दीपू पकडने दौडा तो (अपचारी बालक 1) ने अपने हाथ में लिया चाकू (अपचारी बालक 2) को दिया मारपीट कर (अपचारी बालक 2) और (अपचारी बालक 1) दोनों वहां से भागने लगे। (अपचारी बालक 2) और (अपचारी बालक 1) को पकडने की कोशिश की तो (अपचारी बालक 2) को पकड लिया (अपचारी बालक 1) छुटककर भाग गया। आकाश उर्फ अर्जुन को तत्काल ईलाज के लिये जबलपुर अस्पताल प्रायवेट वाहन से लेकर गये हैं कि रिपोर्ट पर थाना धूमा मे 1. (अपचारी बालक 1) एवं 2. (अपचारी बालक (2) के विरूध्द अप.क्र. 163/24 धारा 294,323,307,34 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
बीच रास्ते में हो गई मौत – इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई की आकाश उर्फ अर्जुन हिरवार की ईलाज हेतु जबलपुर ले जाते समय मौत हो गई है जो प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर विधिवत धारा 302 भादवि का ईजाफा किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर (अपचारी बालक 1) को पकडा गया एवं दोनो अपचारी बालको को विधिवत किशोर न्यायालय मे पेश करने उपरांत बाल संरक्षण गृह मे भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक सिवनी राकेश कुमार सिंह द्वारा जिले मे हो रहे गंभीर अपराधो मे अंकुश लगाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन मे थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। इसी दौरान ग्राम धूमा मे मारपीट कर चाकूवाजी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो वरिष्ठ अधिकारीयो को अवगत कराया गया। जो पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के आदेशानुसार अति० पुलिस अधीक्षक सिवनी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन मे थाना पुलिस स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी धूमा उपनिरी० सतीश उइके,, सउनि सौरभ शर्मा, सउनि जयराम ठाकुर, आर. 481 सुरेन्द्र उइके, आर.500 रवि यादव, आर. 111 नेकसिह उइके, आर. 617 सतीश ठाकुर, आर. 489 अरूण पटेल एवं आर. 588 राजेश साहू का सराहनी योगदान रहा।
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