सिवनी। अश्लील बातें बोल कर परेशान करने व थाने में रिपोर्ट कि तो जान से मारने कि धमकी देने वाले आरोपित को सजा सुनाई गई है।
थाना बंडोल में पीड़िता उम्र लगभग 30 वर्ष ने इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज करवाई की वह लेडिस पार्लर एवं जनरल स्टोर्स चलाकर उसी से घर खर्च चलाती है, उसकी शादी 2009 में सिवनी में हुई थी। उसकी दो बेटियां हैं। घरेलू विवाद होने के कारण पति के साथ तीन वर्ष से नहीं रह रही है।
करीब डेढ़ साल पहले से आरोपी जगदीश पिता फलेतसिंह ठाकुर उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 9 छपारा जिसका क्लिनिक उसके घर के दुकान के पास में है उसे परेशान करता है जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो उसका पीछा करता है और रात को 8 से10 बजे उसके घर के सामने खड़ा होकर उसे गंदी नजरों से देखता है और जब वह दुकान में अकेली रहती है तो आरोपी जगदीश गंदी बात करता है दिनांक 20-8-2019 को 5:30 बजे अश्लील बातें बोल कर परेशान कर रहा था, थाने में रिपोर्ट कि तो जान से मारने कि धमकि दिया।
बार-बार मना करने पर पीछा करके अश्लील बातें करता है, पिंडिता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262/2019 धारा 354,के(i)(ii)354डी 509 एवं 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कि गई।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमती तनु गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय में पेश कि गई जिसमें शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सबूत एवं गवाहों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जगदीश को धारा 354क(i) भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 354डी में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 509 में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी।
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