सिवनी। पीड़िता ने थाना कान्हीवाडा में रिपोर्ट करवाई की कि वह विवाहित है और परिवार के साथ रहती है। दसवीं तक पढ़ी है खेती किसानी तथा घरेलू कार्य करती है।
दिनांक 30/6/2016 को सुबह 8:30 बजे अपनी देवरानी के साथ खेत में अरबी, तुअर लगाने गई थी ओर खेत में कार्य कर रही थी। करीब सुबह 10:30 बजे भोजलाल पिता मुनकलाल उर्फ झनकलाल उम्र 32 वर्ष निवासी पखारा आया और उसे इधर आओ कहकर आवाज दिया वह नहीं गई तो उसके पास आकर उसका दाहिना हाथ पकड़ कर खींचने लगा वह अपना हाथ छुड़ाने लगी तो उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया,वह जोर से चिल्लाई तभी उसकी देवरानी और देवर वहां आये तो आरोपी वहा से भाग गया।
मिलने को कहता और करता था अश्लील इसारे – पीड़िता ने बताया कि आरोपी कई वर्षों से उसका पीछा करता है, मिलने को कहता है और अश्लील इसारे करता है, पति और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 219/2016 धारा 354,509,447 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अभियोग पत्र
माननीय न्यायालय श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कोर्ट में पैरवी कर आरोपी के विरुद्ध सबूत प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी के सबूत एवं तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश महोदया श्रीमती तनु गुप्ता ने आरोपी भोजलाल हनवंत को धारा 354 भादवी में 1 वर्ष का कारावास एवम 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 509 भादवी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और ₹500 रूपये का अर्थदंड,धारा 447 भादवि में 3 माह का साधारण कारावास एवं ₹500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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