कृषि क्राइम देश मध्य प्रदेश सिवनी

संतोष की मौत 11 के.व्ही. करेंट से हुई, आज न्याय की गुहार लगाने थाने पहुँचे पीडितजन

सिवनी। लखनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत संतोष सनोडिया की उच्च क्षमता वाली 11 के.व्ही. तार से मृत्यु हो गई थी। 3 माह पहले हुई संदिग्ध  मौत को लेकर पीड़ितजनों ने इस मामले पर षड्यंत्र कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तथा पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज ग्रामवासी मंगलवार को लखनवाड़ा थाना पहुंचे। जहां उन्होंने थाना प्रभारी को उचित न्याय किए जाने की मांग करते हुए आवेदन सौंपा।

ग्रामवासियों ने बताया कि आवेदक ग्राम थरेली तहसील व जिला सिवनी के निवासी है एवं काश्तकार हैं तथा उपरोक्त अनावेदकगण उक्त दर्शित पते पर निवास करते हैं तथा काश्तकार हैं।

यह कि आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि आपस में एक दूसरे की भूमि से लगी भूमि है एवं आवेदक व अन्य कृषकगण को अपने खेत में जाने के लिए आम रास्ता बना है ।

यह कि दिनांक 19/11/2023 को रात्रि 3:20 बजे जब आवेदक अपने खेत पर जाकर देखा तो संतोष सनोडिया की उच्च क्षमता वाली 11 के.व्ही. तार से मृत्यु हो गई। चूंकि उपरोक्त अनावेदक गणों द्वारा जानबूझकर व सोच समझकर मृतक संतोष के आने जाने वाले रास्ते पर हत्या के उद्देश्य से उच्च क्षमता वाली 11 के.व्ही तार विछाई गई थी। जिससे संतोष सनोडिया की करेंट के चपेट में आने से मृत्यु हो गई।

यह कि दिनांक 19/11/2023 को उक्त घटना रात्रि 3:10 बजे गांव के सोहन सनोडिया गंगाराम सनोडिया एवं अन्य लोगों ने देखा। कि संतोष सनोडिया अचेत अवस्था में पडे है तथा उनकी सांस नही चल रही थी, एवं उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, एवं खून निकल रहा था। एवं सोल्डर से अंगुली तक बनियान करेंट से जली थी।

महोदय इस घटना को लगभग 3 महीनें होने जा रहे तत्पश्चात थाना प्रभारी (विवेचक) द्वारा अभी तक ज्ञात हत्यारों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ग्राम में भय का माहौल बना हुआ है।

तथा पिछले कुछ महीनें से SDOP साहब और थाना प्रभारी द्वारा मात्र दिलासा दी जा रही है , जिससे उन्हें परिवार और ग्रामीणों द्वारा कोई कार्यवाही करने पर फोर्स न करे।

यह कि उपरोक्त अनावेदकगण द्वारा जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से उच्च क्षमता वाली तार विछाकर संतोष सनोड़िया की हत्या की गई है ऐसी स्थिति में उपरोक्त अनावेदकगणों के विरुद्ध समुचित जांच की जाकर कठोर दांडिक कार्यवाही किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। तथा अनावेदकगणों के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

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