सिवनी। सिवनी की विशेष न्यायालय अत्याचार निवारण अधिनियम न्यायालय द्वारा आज दिनांक को थाना केवलारी एक मामले में दुष्कर्म के अपराध के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता के द्वारा थाना केवलारी में रिपोर्ट लिखाई की वह अपने खेत मे अकेले उडद तोड़ रही थी तभी आरोपी राजकुमार राय सायकल से वहाँ आया उसे पूछा कि उसकी माँ कहा गई और कब आएगी तो पीड़िता ने बताया कि वह 3 बजे आयगी, तो आरोपी ने पीने के लिए पानी मांगा और आगे बढ़कर उस पर झपट गया तो पीड़िता उसकी बुरी नियत देखकर नाले तरफ भागी। आरोपी उसके पीछे आया उसे पीछे पत्थर मारकर गिरा दिया और नाले के पास उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाने लगी तो उसका गला दबाकर धमकी दिया की किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा और वहा से भाग गया। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा धारा 376 ,323 ,506 भादवी , धारा-3 (1)(w) (i)(3)(2) एट्रोसिटी एक्ट के अधीन मामला कायम किया और विवेचना पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया सेल , सिवनी ने बताया कि माननीय विशेष न्यायालय में विचारण किया गया जिसमें शासन की ओर से उप संचालक अभियोजन रमेश उइके के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया। सबूतों के मद्देनजर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया और पीड़िता को प्रतिकर दिलाये जाने का निर्णय घोषित किया है ।
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