आरोपी को 20 वर्ष की सजा
सिवनी। थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी के पिता ने दिनांक 29.08.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है।
सूचना पर थाना सिवनी कोतवाली द्वारा धारा 363 भादवि0 मे अपराध पंजीबद्ध कर नाबालिग बच्ची एवं आरोपी को दिनांक 07/09/2020 को दोपहर करीब 12 बजे ग्राम अस्तौन जिला टीकमगढ़ से दस्तयाब किया गया। नाबालिग बच्ची से पूछताछ कर उसके बयान लेखबद्ध किया गया पीड़िता ने बताया कि कि आरोपी शेखर उर्फ शिवा पिता स्व0 राधेश्याम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम थावरी थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा से शादी में मिली थी जान-पहचान होने से आरोपी उसका फ़ायदा उठाकर दिनांक 29/08/2020 को सुबह करीब 10:00 बजे फोन कर बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं कहकर करीब 03:00 बजे मेरे घर मुझे लेने आया और बहला-फुसलाकर रास्ते में चलने वाली किराये की गाड़ी से टीकमगढ़ अपने बुआ के घर ले गया। शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया।
नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी शेखर उर्फ शिवा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1165/2020 के अन्तर्गत धारा 363,366ए,376,376(2)(n) 376(3)344 भादवि0,3,4,5l,6 पाक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
तद्उपरांत अभियोग पत्र संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया गया संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी जिला सिवनी के द्वारा अपने तर्क माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किये, माननीय न्यायालय द्वारा सभी साक्षियों के कथन एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी शेखर के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया एवं निर्णय के दौरान आरोपी को धारा 366ए भादवि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 5(l)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड। प्रतिकर अधिनियम 2015 के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पीड़िता को एक लाख रुपए दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी,सिवनी।
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