क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

आरोपी विक्रम को 20 वर्ष की सजा

सिवनी। दिनांक 14.8.2021 को नाबालिग पिडीता उम्र 16 वर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने थाना लरवनवाड़ा में दर्ज करवाई थी, दिनांक 17.08.21 को पिड़िता को ग्राम खमरिया थाना चौरई से दस्तयाब किया गया। पिड़िता ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 13.8.21 को जब वह स्कूल गयी थी, तो उसके पहचान का आरोपी विक्रम पिता सुरेश सतनामी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम चावड़ी मिला और उसे मोटर सायकल में बैठा कर उसकी बहन शबनम सतनामी उर्फ चंचल सतनामी पति सीताराम चौधरी,निवासी केदारपूर खूर्द थाना चौरई के घर लेकर गया एवं वहा उसके साथ जबरदस्ती बार-बार शारीरिक संबंध बनाया और उसे ले जाकर उसके मामा मुकेश पंचेश्वर के घर के सामने छोड़कर चला गया।

पिड़िता के बयान के आधार पर आरोपी विक्रम एवं उसकी बहन शबनम- के विरुद्ध अपराध क्रमांक 272/2021 धारा 363 366ए, 376, 376 (2) (एन), 120 बी भा.द. वि एवं धारा 5l. 6, 17 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया था।

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, के द्वारा गवाह एवं सबूत माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये, तथा अंतिम तर्क के समय विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में बताया कि पीड़िता एक 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची है जिसकी सोचने समझने की छमता विकसित नहीं हुई है।

आरोपी के कृत्य से उसके कोमल मन मस्तिष्क में बुरा प्रभाव पड़ा है, अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए माननीय (पाक्सो) विशेष न्यायाधीश ने आरोपी विक्रम सतनामी को धारा 366(a) भादवि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 5(l)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा आरोपी शबनम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।

प्रतिकर अधिनियम 2015 के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पीड़िता को एक लाख रुपए दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये।। प्रदीप कुमार भौरे,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी,सिवनी।

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