अर्थनिधी लिमिटेड म्यूचूअल बेनिफिट : आरोपी अशोक को 10 वर्ष की सजा ओर 35 लाख रुपये का जुर्माना

सिवनी। प्रार्थी सतीश पिता शिव जायसवाल ने थाना लखनवाड़ा में दिनांक 11/12/2020 रिपोर्ट दर्ज करवाई की में ग्राम गोपालगंज में रहता हूं कृषि कार्य के अलावा गैस चूल्हे बैचने का धंधा करता हूँ गोपालगंज में रामदयाल सेन के भवन के दूसरे तल में माह नवम्बर सन् 2015 में एक अर्थनिधी लिमिटेड म्यूचूअल बैनिफिट सोसायटी नामक कम्पनी की शाखा खुली थी, शाखा प्रबंधक शंकरलाल भलावी निवासी सारसडोल थे। कम्पनी का प्रधान कार्यालय डुण्डासिवनी में स्थित गहलौद ट्रेडर्स भवन पर था। जिसका संचालक सूफी नगर सिवनी निवासी अशोक चौधरी पिता जगदीश उम्र 40 वर्ष था।

जो अकसर शाखा गोपालगंज में आकर ग्रामीणों को बुलाकर उनसे अन्य बैंको से ज्यादा व्याज दर दिलाने और पाच वर्षों में जमा राशि की दुगनी राशि प्रदाय करने का प्रलोभन देकर राशि जमा करने को कहता था,मेने उनके झासे में आकर दिनाक 22/12/2015 को अपनी बेटी सोनम जयसवाल के नाम पर 30,000/- रूपये की एफ.डी. 58 माह के लिये करते हुये राशि जमा कर दिया था। जिसकी रसीद नंबर 25127 मुझे शाखा प्रबंधक शंकरलाल भलावी ने तुरंत दिया था जिसमें म्यूचुरीटी डेट 22/10/2020 को 60.000/- रूपये प्रदाय करना लिखा था, वैसे तो मेरे अलावा अनेको किसान, व्यापरियो ने उक्त शाखा में अपनी राशि जमा किये है।

लेकिन मेरी जानकारी में (1) नितिन बघेल निवासी जैतपुर कला ने 13.85000/- रूपये (2) राहुलनाथ निवासी गोपालगंज ने 1,00000/- रूपये (3) शेख बारिश निवासी गोपालगज ने 6,00000/- रूपये (4) जगदीश बिसेन निवासी गोपालगंज ने 1,50000/- रूपये, (5) राकेश साहू निवासी गोपालगंज ने 11,00000/- रूपये, (6) श्याम सनोडिया निवासी सिल्लोर ने 15,00000/- रूपये, (7) मनोज विश्वकर्मा निवासी गोपालगंज ने 1,00000/- रूपये, (8) विपिन साहू निवासी आमगाव ने 5,00000/- रूपये. (9) कुजविहारी चदवशी निवासी आमगाव ने 12,00000/- रूपये, (10) शंकरलाल बैलवंशी निवासी चिखली ने 2,50000/- रूपये, और (11) रामभरोस चंदवशी निवासी चारगांव ने 7,00000/- रूपये जमा किये थे।

मैं म्यूचुरीटी डेट 22/10/2020 के बाद कई बार अपनी राशि लेने शाखा प्रबंधक शंकर भलावी के पास गया तो वह हिला हवाली करते रहा और फिर दिनांक 12/11/2020 को गोपालगंज शाखा में ताला लगाकर प्रबंधक फरार हो गया। फिर मैने अन्य उपभोक्ताओं के साथ इनके प्रधान कार्यालय डूण्डासिवनी जाकर पता किया जहां पता चला कि खुद संचालक अशोक चौधरी प्रधान कार्यालय को बंद कर फरार हो गया है।

अर्थनिधी लिमिटेड म्यूचूअल बेनिफिट सोसायटी नामक कम्पनी के संचालक अशोक चौधरी शाखा प्रबंधक शंकरलाल भलावी और उनके एजेंटो व्दारा आपराधिक पयंत्र कर मुझे एवं अन्य ग्रामीणो को छल पूर्वक पांच वर्षों में दुगनी राशि करने और अन्य बैंको से अधिक व्याज दर देने का झांसा देकर करीबन 74,00000/- रूपये से अधिक की राशि धोखा धडी और बेईमानी से अपने पास जमा कराकर कूट रचित पावतियाँ बनाकर दिया गया है और हमे ठगा गया है। मे कई ठगे हुये उपभोक्ताओं के साथ उक्त कम्पनी के संचालक, प्रबंधक एजेंटो को लगातार ढूंडता रहा।पुलिस ने अपराध क्रमांक 369/2020 धारा 420,409,34 भादवि एवं धारा 3,4 मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत रिपोर्ट दर्ज की एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष सत्र न्यायाधीश श्री खालिद मोहतरम अहमद की न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय में पीड़ितो की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री नवल किशोर सिंह वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सबूत प्रस्तुत किया था एवं तर्क के दौरान न्यायालय में पीड़ितों की व्यथा को रखा था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अशोक चौधरी को धारा 420 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं पंद्रह लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 409 भादवि में 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं बीस लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अर्थ दंड की राशि मे से तीस लाख रूपए की राशि का भुगतान पीड़ित जमाकर्ताओं के द्वारा विवरण प्रस्तुत करने पर अपीलीय अवधि के पश्चात करने का निर्देश पारित किया गया है। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।

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