क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वालो आरोपी को सजा

सिवनी। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वालो आरोपी को सजा सुनाई गई है। नाबालिग पीडिता, उम्र 14 वर्ष ने स्वंय थाना कान्हीवाडा। उपस्थित होकर रिपेार्ट दर्ज कराई कि उसके माता-पिता बाहर कमाने के लिए गये हुए हैं वह और उसका भाई घर पर अकेले थे, दिनांक 25-06-2021 को दोपहर करीब 12:00 बजे वह पढ़ाई कर रही थी उसी समय आरोपी ललित पिता ख्याल सिंह पटले उम्र 20 वर्ष निवासी मंडी रोड बरघाट ने फोन किया और बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तब वह आरोपी ललित को डांटते हुए बात करने से मना किया तो दूसरे दिन दिनांक 26-06-2021 को करीब 11:30 बजे जब वह और उसका भाई सो रहे थे और शौच को उठी थी शौच कर वापस अपने बिस्तर पर आयी तो आरोपी ललित पटले घर में घुसकर उसके बिस्तर पर बैठ हुआ था जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गयी जिस कारण वह चिल्ला नहीं पाई आरोपी ललित पटले उसे बुरी नियत से उसके हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा तभी उसका छोटा भाई उठ गया और आरोपी को देखकर चिल्लाने लगा तो आरोपी ललित पटले ने कहा तुम नीच जात की औकात क्या है, थाना गई तो जान से मार दूंगा ऐसा बोलकर चला गया

सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 185/2021 के अन्तर्गत धारा 354 ,354(क) 354(घ), 452, 506 भादवि. , 7,8 पाक्सो एक्ट, 3(2)(va) sc/St act के तहत अपराध आरोपी ललित पटले के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एंव विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉस्को) सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय संचालक महोदय, संचालनालय भोपाल के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा ठाकुर के द्वारा विशेष रूचि लेकर संबध में गवाहों एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय विशेष न्यायालय(पाक्सो्) महोदय सिवनी के द्वारा अभियोजन का सबूतो एंव तर्को के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354, भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड, 354क(i)(ii) भादवि0 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड, धारा 452 भादवि0 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड धारा 7,8 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष साधारण कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड धारा 3(i)w(ii) में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)(vu) sc/st एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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