सिवनी। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ- 2023 में ऋणी /अऋणी कृषकों का प्रीमियम नामे कर बीमा करने की समयावधि बढाकर 16 अगस्त 2023 कर दी गई है।
इच्छुक कृषक उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है।
अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जावेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंकों के माध्यम से करवा सकते हैं। अऋणी कृषक हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं:- 1. फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, 2. आधार कार्ड 3. पहचान पत्र 4. भू-अधिकार पुस्तिका 5. बुआई प्रमाण पत्र, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी।
भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 से सभी कृषकों हेतु योजना को स्वैच्छिक किया गया है। जो कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हों, वे बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में लिखित आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं।
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