सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष को आरोपी अतिन हेड़ाउ पिता सुरेश हेड़ाउ उम्र 20 वर्ष निवासी सिवनी ने बहला फुसलाकर जबलपुर ले जाकर मंदिर में शादी कर उसके साथ गलत काम कर उसको लाकर छपारा में छोड़ कर भाग गया था।
पीड़िता के पिता को वह मिली तब उसने उसके पिता के साथ थाना सिवनी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया थी, नाबालिग पिडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 68/2020 के अन्तर्गत धारा 363, 366a,376 ,376(3), IPC 3,4, पाक्सो एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से माननीय संचालक महोदय के निगरानी मे, विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी को धारा 3,4 पाक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1500/- अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया हैं। प्रदीपकुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी
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