सिवनी। कुमारी दिव्या झारिया प्राथमिक शिक्षक / प्रा. शाला टिकरिया वि.ख. घंसौर जिला सिवनी में दिनांक 15/04/2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण की थी। परन्तु आपके द्वारा दिनांक 18/05/2023 को आदेश में संसोधन कर उक्त शिक्षिका की पदस्थापना प्राथमिक शाला खापा ज.शि. के नागनदेवरी.वि.ख. लखनादौन में जिला सिवनी में की गई हैं। जो कि न्याय उचित नहीं हैं। क्योकि प्राथमिक शाला टिकरिया में बच्चों की दर्ज संख्या 33 होने पर एक ही शिक्षक कार्यरत हैं जबकि दर्ज संख्या के मापदंड से दो शिक्षक कार्यरत होना चाहिए। हमारी ग्राम की शाला में विगत 4-5 वर्षो के बाद द्वितीय शिक्षक की नियुक्ति की गई हैं। फिर यह संसोधन आदेश क्यों जारी किया गया हैं। क्या कर्मचारी की सुविधानुसार ही उन्हें पदस्थ किया जाता हैं।
ग्रामीण ने अपनी मांग में कहा कि संसोधन आदेश को तत्काल निरस्त कर उक्त शिक्षिका को यथावत प्राथमिक शाला टिकरिया में कार्यरत रहने दे अन्यथा हम ग्रामवासी अपने हक के लिए सी.एम. हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज करने एवं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होगें।
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