सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल दास फटिंग के निर्देशानुसार खनिज विभाग के दल द्वारा गुरूवार 4 मार्च 2021 को जांच के दौरान ग्राम बलारपुर में रामस्वरूप राय निवासी बारापत्थर सिवनी द्वारा ग्राम बलारपुर में बिना वैध अनुमतियों के अवैध रूप से स्टोन क्रेशर एवं खादान का संचालन करने के कारण मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम –1996 के के तहत कार्यवाही कर स्टोन क्रेशर प्लाट को शील कर दिया गया है।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे सिवनी।