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15 Oct 2025, Wed

पति को तीन वर्ष की सजा

सिवनी। दिनांक 4/12 /2016 को प्रार्थी राधेश्याम पिता देवी प्रसाद तूरकर निवासी लावासर्रा ने थाना बरघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी बहन गीता तूरकर का विवाह ग्राम सर्रा निवासी सेवानंद भैरम पिता चिंतामन भैरम से दिनांक 7.05.2016 को संपन्न हुआ था विवाह के 1 से 2 माह के पश्चात से ही सेवानंद मोटर साइकिल एवं नगद राशि की मांग करता था एवं शराब पीकर मारपीट करता रहता था।

उक्त जानकारी श्रीमती गीता भैरम द्वारा अपने मायके लावा सर्रा में अपनी मां बहन और भाई को बताती थी की दहेज की मांग करने में पति सेवानंद भैरम के साथ उनके पिता चिंतामन भैरम, मां श्रीमती कुंता भैरम और चाचा राजेंद्र भैरम एवं चाची सावित्री भैरम भी सेवानंद का सहयोग करते थे तब श्रीमती गीता भैरम को मायके लावासर्रा से यह कहकर ससुराल सर्रा भिजवा दिया जाता था कि हम दामाद सेवानंद भैरम को समझाएंगे कि वो ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, इस तरह से हमारे द्वारा दामाद को तीन चार माह से समझाया गया और इसी बीच दिनांक 29/ 11 /2016 को सेवानंद के पिता चिंतामन भैरम के द्वारा रात्रि 9:30 बजे फोन किया गया कि गीता की बहुत ज्यादा तबियत खराब है, उसे अस्पताल सिवनी में भर्ती किया है उसके तुरंत बाद हम लोग अस्पताल सिवनी पहुंचे तो देखा की गीता भैरम की मृत्यु हो चुकी थी, नर्स से पूछने पर पता चला कि मृत्यु करीब 8:00 बजे हो चुकी है, गीता के ससुराल वालों से पूछने पर बताया गया कि उसने कीटनाशक दवाई पी ली थीं, उसके उपरांत बरघाट अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने सिवनी के लिए रिफर कर दिया, ससुराल वालों की बताए अनुसार उनकी सारी बातें झूठ प्रतीत होती है, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया कि दोपहर में कीटनाशक दवाई गीता ने पी ली ,परंतु मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी ने कीटनाशक दावा पी होगी, मुझे लगता है कि ससुराल पक्ष द्वारा ही कीटनाशक दवाई पिलाया गया है।

विवेचना के परिणाम स्वरूप आरोपीगण सेवानंद, राजेंद्र, चिंतामन, सावित्रीबाई, एवं कुंताबाई के विरुद्ध धारा 304 बी/149 भादवि, विकल्प में धारा 302, 302/149 भादवि एवं धारा -3 सहपठित धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन कि ओर से श्री लोकेश घोरमारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया न्यायालय के द्वारा सबूतों एवं गवाहों से सहमत होते हुए आरोपी सेवानंद भैरम को दिनांक 4/02/2023 दोषसिद्धि किया गया एवं धारा 498ए भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अन्य धाराओं में संदेह का लाभ दिया गया है,अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव मे संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।।
प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी
सिवनी

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