सिवनी। थाना धूमा का मामला इस प्रकार है कि पीड़िता नाबालिग उम्र लगभग 14 वर्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27/09/19 को रात करीब 8 बजे लोटा लेकर निस्तार के लिए घर पर मम्मीे को बताकर घर के पास नदी के किनारे मैदान में गई थी निस्तार करके घर वापस आते समय आरोपी निखिल पिता बैनी प्रसाद झारिया उम्र 22 वर्ष मिला और मुझे जबरदस्ती उसके घर चलने की बोला मैने उसके साथ उसके घर जाने के लिए मना की तो निखिल झारिया ने जबरन पकडकर मेरे मुह में रूमाल ठूसकर उसके घर ले जाकर मुझे बंद कर दिया।
घर के टी,वी, और ओर कूलर चालू कर दिया ओर मुझे अपने घर के बीच वाले कमरे में पलंग पर धक्का देकर लेटा दिया ओर मेरे साथ रात में बार- बार जबरदस्ती गलत काम किया। मै चिल्ला रही थी, तो मेरा मुह बंद कर देता था और बोलता था कि चिल्लायेगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा।
दिनांक 28/09/2019 को सुबह करीब 8 बजे गॉव के कुछ लडके आरोपी निखील झारिया के घर के पास से निकल रहे थे तब लडकों की आवाज सुनकर मैने चिल्लाई तो लडको ने मेरी आवाज से मुझे पहचानकर मेरे घर वालों को जाकर बताया तब मेरे घर से मेरी मम्मी,चाचा आये जिन्होने मुझे निखिल झारिया के घर से निकाल कर मेरे घर ले गये जहा मैंने मेरे साथ निखील झारिया ने की घटना की जानकारी मम्मी और बडी मां को बताई। नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना धूमा पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबत्द्ध कर विवेचना कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायालय लखनादौन में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन कि ओर से श्री अनिल माहोरे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को माननीय श्रीमान दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा सबूतों एवं गवाहों से सहमत होते हुए दिनांक 24।01। 2023 को आरोपी निखिल को धारा 341, 342 भादवि में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 -1000 रूपये अर्थदंड, धारा 363, भादवि में 2 – वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड,506 भाग-2 भादवि में 2 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 5(एल), 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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