सिवनी। नाबालिग पीड़िता ने बरघाट थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 15/11/2021 को सुबह करीब 11-12 बजे उसके परिवार के सभी लोग खेत में धान काटने गए थे और वह घर पर अकेली थी उसी का फायदा उठाकर आरोपी मनीष पिता डोलचंद कोसरे उम्र 30 वर्ष उसके घर में आया और तुम मुझे अच्छी लगती हो कहकर जबरदस्ती बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया।
जिससे वह बहुत डर गयी और दौड़ कर अंदर वाले कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहा कि चले जाओ यहां से, तो आरोपी मनीष ने किसी को बताई तो जान से मार दूंगा कहते हुए वहां से चला गया। फिर जैसे- तैसे वह कमरे से बाहर आयी और दौड़ते हुए खेत जाकर घटना की सूचना परिवार को दी।
प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि नाबालिग पीडीता के बयान के आधार पर बरघाट पुलिस ने अपराध क्रमांक 602/2021 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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