‘’जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा सतत की जा रही कार्यवाही’’
सिवनी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में हर वर्ष करीब 12 से 13 लाख लोगो की मृत्यु तम्बाकू आपदा से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। तम्बाकू प्रयोग करने वाले अपने जीवन के औसत 15 वर्ष खो देते है। प्रदेश में तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि बच्चो एवं युवाओं को इससे बचाया जाए।
भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) पारित किया गया है। जिसके अंतर्गत दिनांक 30 नवंबर को जिला स्तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही की जाकर तम्बाकू उत्पादो का सेवन न करने एवं तम्बाकू से होने वलो दुष्प्रभावों के संबंध में समझाईश दी गई।
शहरी क्षेत्र सिवनी, जिला चिकित्साल परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर, रजिस्ट्रार परिसर एवं बस स्टैंड में धूम्रपान एवं गुटका तंबाकू खाकर सार्वजनकि स्थलों पर थूकने वाले 40 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर 3600/- रूपए जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्कूल सिवनी का निरीक्षण किया गया जिसमें तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के संबंध में की जा रही कार्यवाही का जायजा लिया गया।
जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की गई एवं तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करने की लोगो को समझाईश भी दी गई। वसूल किए गए जुर्माने की राशि को राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, वल्लभ भवन भोपाल के खाते में जमा कराई जाएगी। जिला नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी।
कलेक्ट्रेट परिसर में अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत मैडम के विशेष सहयोग से जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त तम्बाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल, सहायक संचालक शिक्षा ए.एस.कुमरे, ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा, एएनएम कुसुम चन्द्रवंशी, हेड कॉन्सटेबल राजकुमार सनोडि़या, सेवक पटले के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई।
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