सिवनी। दिनांक 14/11/22 को अनुविभागीय अधिकारी कृषि प्रफुल्ल घोडेश्वर एवं सहायक संचालक कृषि पवन कुमार कौरव व्दारा थाना आकर एक आवेदन प्रस्तुत किये जिसमें लेख किये कि दिनांक 13/11/22 को दौरान औचक निरक्षण के मुंगवानी रोड ओवर ब्रिज के नीचे ट्रक क्र. सी. जी. 04 जे.सी. 5178 में आई.पी.एल. डी.ए.पी. उर्वरक की बोरियां लदी दिखने पर ट्रक चालक अजहर से एवं उसके साथ गुलाब कोल्हे से उर्वरक के दस्तावेज मांगे जाने पर कोई दस्तावेज लायसेंस बिल्टी नहीं पेश किये जिससे ट्रक में लदे उर्वरक को निकाल कर अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अमानत प्रतीत होने पर नमूना निकाला गया एवं ट्रक में लदे 200 बैग डी.ए.पी. उर्वरक को जस कर ट्रक चालक एवं उसके साथी से पूछताछ करने पर कटंगी से उर्वरक लाना बताये जम उर्वरक को गोडाउन में सुरक्षार्थ रखाया गया। प्राचीं श्री प्रफुल्ल घोडेश्वर अनुविभागीय अधिकारी कृषि की रिपोर्ट पर आरोपी अजहर एवं गुलाब कोल्हे के विरुध्द धारा 7.19 उर्वरक नियंत्रक आदेश धारा 3.7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का घटित करना पाये जाने से विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं अनुविभागीय अधिकारी सिवनी निर्देशन मार्गदर्शन में अपराध क्र. 874/22 धारा 7.19 उर्वरक नियंत्रक आदेश धारा 3.7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की दिनांक 14/11/22 को विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी अजहर शेख एवं गुलाब कोल्हे मे पूछताछ की गई जिन्होंने बताये कि कोमल शरणागत निवासी ग्राम वरूड थाना कटंगी व्दारा अपने ग्राम बोचवा स्थित गोडाऊन में उत्तम किसान कम्पनी की उर्वरक को लाया गया था। वहां उत्तम किसान कम्पनी की उर्वरक को डी.ए.पी. की खाली बोरी में पैक कर बोरियां मिलकर गुलाब कोल्हे को बेचने हेतु दिया गया था जिसे कटेधरा से उक्त ट्रक में 600 बोरी उर्वरक डी.ए.पी. आई.पी.एल. लेकर बंडोल आये थे तथा बंडोल में ठाकुर कृषि केन्द्र के गोडाऊन में 400 बोरी उर्वरक 50 के. जी. भर्ती की उतारे तथा 200 बोरी उर्वरक सिवनी बेचने आये थे। उर्वरक के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे जो कृषि अधिकारियों व्दारा निरीक्षण के दौरान पकड़ ली गई थी तथा आरोपी गुलाब कोल्हे व्दारा बताया गया कि उसके व्दारा बंडोल में उतारी गई उर्वरक को अपने साथ प्रशांत तिवारी एवं संजय पटले के व्दारा पकड़ाने के डर से उठाकर गंगेरूआ के किनारे छिपा दी गई थी जो गंगेरूआ जाकर आरोपियों व्दारा छिपाई गई उर्वरक को जप्त कर नमूना लिये गये है आरोपी संजय पटले पूछताछ करने पर बताये कि उसके व्दारा ट्रक क्र. एम. एच. 40 एन. 2879 में चालक सुरेन्द्र तेकाम तथा वाहन मालिक फिरदोस खान से मोबाइल पर बात कर दिनांक 14/11/22 को सुबह उक्त ट्रक में बंडोल से खाद की बोरियां उठाकर गंगेरूआ में छिपाई गई थी।
कोमल शरणागत से पूछताछ करने पर बताया कि उसके उदारा अपने ग्राम बोथवा कटंगी स्थित गोडाऊन में उत्तम किसान उर्वरक को डी.ए.पी. की खाली बोरियों में भरकर बोरियों को सिलकर गुलाब कोल्हे को सिवनी तरफ बेचने हेतु देना बताया। जो कोमल शरणागत के गोडाऊन की तलाशी दौरान बोरी मिलने वाली मशीन जप्त की गई है। जम सम्पत्ति ट्रक क्र. सी. जी. 04 जे. सी. 5178 एवं ट्रक क्र. एम. एच. 40 एन. 2879 कुल कीमती करीबन
45 लाख रूपये एवं उर्वरक 394 बोरिया कीमती करीबन 4 लाख रूपये एवं कृषि अधिकारियों व्दारा 200 बोरी उर्वरक जस कीमती करीब 2 लाख रूपये
नाम आरोपी
1. अजहर शेख निवासी ग्राम बोनकट्टा थाना कटंगी
- गुलाब कोल्हे निवासी ग्राम बजरी थाना कटंगी
- प्रशांत तिवारी निवासी कटंगी
- संजय पटले निवासी वरूद्ध थाना कटंगी जिला बालाघाट
- कोमल शरणागत निवासी वरुद्ध थाना कटंगी
- सुरेन्द्र तेकाम निवासी कंडीपार थाना डुण्डा सिवनी
- फिरदोस खान निवासी हड्डी गोदाम थाना सिवनी
- रंजीत ठाकुर निवासी बंडोल
सराहनीय कार्य – नगर निरी. एम.डी. नागोतिया, स.उ.नि. राजेश शर्मा, स.उ.नि. संजय यादव, आर. राजेन्द्र राजपूत, आर. इरफान खान एवं सायबर टीम का सराहनीय कार्य रहा।
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