सिवनी। थाना कुरई में प्रार्थी पप्पू ने 29 मार्च 2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि 27 मार्च 2011 को दिवाई कार्य से आरोपी कुबेर सिंह रघुवंशी बेलपेठ कि सफेद कलर की एमपी 22 की 9113 मैक्स गाड़ी में वह ग्राम परासपानी से सांवगी गये थे, वहां पर कार्यक्रम कर दिनांक 28 मार्च 2011 को सुबह 4:00 बजे सावंगी से परासपानी आ रहे थे तब गाड़ी को ड्राइवर कुबेर चला रहा था गाड़ी में वह, राधा बहादुर एवं अन्य आहतगण बैठे थे।आरोपी कुबेर ने बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चला कर पलटा दिया जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चोटें आई एवं मृतिका रामवती बाई की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। जिसकी सुनवाई श्रीमती सपना पोर्ते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी की गई। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि न्यायालय के द्वारा धारा 304(ए) भा0द0वि0 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 279 में 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 337(2) में 500-500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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