सिवनी। नाबालिग पीड़िता द्वारा थाना छपारा आकर इस आशय की शिकायत दर्ज कराई की दिनांक 1 अगस्त 2017 को शाम 7 बजे आरोपी फिरोज खान पिता बाबा खान निवासी ग्राम कमली मेरे घर आया था, मेरे माता पिता भाई सभी घर के अंदर थे। मैं परछी में बैठकर खाना खा रही थी। आरोपी फिरोज बोला चल मेरे साथ मैंने दुकान नहीं देखा हॅू मैने जाने से मना किया तो जबरदस्ती मुझे अपनी मोटरसाईकिल में बैठाकर दुकान जो की नांदिया गॉव के वस्ती में है लेकर गया।
जहां से बीडी खरीदा और वहां से बडटोला लेकर गया मैंने चिल्लाई तो भी जबरदस्ती सीताफल के पेड के पास लेकर गया और गलत काम किया और मेरे घर के पास लाकर छोड दिया और बोला किसी को मत बताना फिर मैने घर आकर अपने माता पिता को घटना की सारी बात बताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना छपारा में दर्ज करवाई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 262/17 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान दिलीप गुप्ता, लखनादौन जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया, शासन की ओर से बरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक अनिल माहोरे के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी फिरोज को दोषी पाते हुए धारा 363,376(2) (आई)IPC,3,4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया गया। धारा 363 भादवि0 में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड,376 (2)(आई) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
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