क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

अवैध रूप से गांजा का का व्‍यापार करने वाले आरोपियों को 15-15 वर्ष की सजा

सिवनी। दिनांक 19.09.2016 को थाना लखनादौन मे पदस्‍थ उपनि‍रीक्षक वी0सी0 कानतोडे को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्‍त हुई थी कि नरसिंहपुर रोड राजस्‍थान ढाबा के पास खडे ट्रक मे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ है।

उक्‍त मुखबिर सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा ट्रक क्रमांक पी0बी0 11 बी0एन0 9014 की तलाशी लेने पर ट्रक के डाला के बाक्‍सो मे से 40 प्‍लास्टिक की बोरियो मे रखा मादक पदार्थ गांजा भरा पाया गया जिनका तौल करने पर कुल 800 किलोग्राम गांजा होना पाया गया जिन्‍हे जप्‍त कर आरोपीगण (1) किरसन ऊर्फ कृष्‍णा पिता यादराम उम्र 52 वर्ष] (2) सुनील पिता महेन्‍द्र उम्र 29 वर्ष] (3) राजेन्‍द्र पिता भीम सिंह तीनो निवासी ग्राम बडोली थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 461/16 धारा 8/20 एनडीपीएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्‍यायायल श्रीमान विशेष न्‍यायाधीश (एनडीपीएस एक्‍ट) सिवनी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति उमा चौधरी द्वारा सबूत एवं गवाहो को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जिससे सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण किरसन उर्फ कृष्‍णा पिता यादराम एवं सुनील पिता महेन्‍द्र को दिनांक 26/09/2022 को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख - 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी राजेन्‍द्र को संदेह का लाभ देकर न्‍यायालय द्वारा दोषमुक्‍त किया गया। (प्रदीप कुमार भौरे) सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी सिवनी

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