आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने जारी किये आदेश
सिवनी। प्रदेश में नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को एक अगस्त 2022 से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 189 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान में 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। वर्तमान में इन्हें क्रमश: 174 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है।
इस संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गत दिवस राज्य शासन के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई थी।
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