सिवनी। दिनांक 21/02/2018 को नाबालिग प्रार्थिया ने थाना बंडोल जिला सिवनी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह ग्राम सागर से पढाई के लिये गर्ल्स कॉलेज जिला सिवनी प्रतिदिन बस से आना जाना करती थी लगभग छ: माह पहले 1 जुलाई 2017 को कॉलेज आई थी तो आरोपी ने पीडिता जो उसका रिश्तदार था को बस स्टैण्ड में रोककर बोला कि तु मेरे साथ भैरोगंज चल, आरोपी परिचित होने से पीडि़ता आरोपी के साथ चली गई।
आरोपी ने अपने दोस्त के किराये के कमरे में पीडिता को ले जाकर उसके साथ गलत काम किया ओर उसके बाद आरोपी ने पीडिता के साथ लगातार छ: माह तक गलत काम किया एवं जान से मारने की धमकी दिया था। थाना कोतवाली सिवनी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 111/2018, धारा 376,376(2)(N),376(A),342,506 भा0द0वि0 एंव धारा 4, 6 पाक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त् को 28/02/2018 को गिरफतार किया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 342 भा0द0वि0 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506(2) भा0द0वि0 में 02 वर्ष एवं 200 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366(क) भा0द0वि0 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं रू. 1000 अर्थदण्ड, एवं धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पीड़िता ओर आरोपी रिस्तेदार होने की वजह से पहचान नियम के तहत गुप्त रखी गई है। श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी
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