सिवनी। जिला जेल सिवनी में शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ। अदालत के समक्ष रखे गए दो चोरी के प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया। इससे पूर्व भी कुछ प्रकरणों में सुनवाई करते हुए आरोपियों को राहत प्रदान की जा चुकी है। जेल लोक अदालत के दौरान जेल अधीक्षक सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।
बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर सिवनी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन व विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी की मौजूदगी जिला जेल में गठित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी अंशुल ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी ने चोरी के दो आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया। प्रकरण के आरोपी शुभम व अरुण को दोषमुक्त किया गया। इसके अलावा जेल में बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक सलाह व सहायता प्रदान भी की।
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