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14 Oct 2025, Tue

जिला पंचायत सदस्य के लिए 5 प्रत्याशियों द्वारा भरा गया नाम निर्देशन पत्र

सिवनी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए 30 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है । नाम निर्देशन पत्र जमा करने के चौथे दिन गुरूवार 02 जून को जिला पंचायत सदस्य के लिए 05 प्रत्याशियों ने अपना फार्म जमा किया है। अबतक जिला पंचायत सदस्य का फार्म भरने के लिए अब तक कुल 68 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले गये है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 तक प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रखी गई है।

जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक-15  से के लिए कांति झारिया, क्षेत्र क्रमांक- 16 के लिए रामानसिंग भलावी, क्षेत्र क्रमांक-5 के लिए तेजसिंह रघुवंशी, क्षेत्र क्रमांक-7 के लिए लता पटले तथा क्षेत्र क्रमांक-2 के लिए रवि मेश्राम ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के अनुसार सिवनी जिले में त्रि-स्‍तरीय पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून 2022 को विकासखंड सिवनी एवं बरघाट के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 01 जुलाई 2022 को लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 08 जुलाई 2022 को विकासखंड केवलारी, छपारा एवं कुरई के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गये नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जून 2022 को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की जायेगी।

अभ्यार्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून 2022 अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची तैयार करने तथा निर्वाचन प्रतीको का आवंटन 10 जून 2022 को अभ्यार्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। प्रत्याशियों को अपना नाम निर्देशन पत्र आफलाईन ही जमा करना होगा।

शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित 

 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है। सिवनी जिले के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 18.07.2022 तक की अवधि तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है।

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सिवनी जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना उप जिला निर्वाचन की अनुमति के अवकाश पर नहीं जायेंगे ओर न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। अवकाश स्वीकृति हेतु नस्ती विभाग प्रमुख के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।    

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 

प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

सिवनी। नगरीय निकायों के निर्वाचन- 2022 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 18.07.2022 तक की अवधि के लिए सिवनी जिले के समस्त नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

      जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (ध) के अन्तर्गत सिवनी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जा सकेगी।

      वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी। 

शस्त्र लायसेंस निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने  जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र सिवनी / बरघाट / केवलारी / छपारा से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त पुलिस थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रपत्र तीन एवं प्रपत्र पांच में स्वीकृत सभी प्रकार के शस्त्र लायसेंस आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही समस्त शस्त्र लायसेंसधारी को अपने शस्त्र संबंधित थाना प्रभारी के पास जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश में शासकीय सेवा में पदस्थ लायसेंस धारियों एवं सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, वित्तीय संस्थाओं में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छूट प्रदान की गई है। क्र.17/

नगरीय निकाय के निर्वाचन को लेकर धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरपालिका सिवनी, नगरपारिषद बरघाट, छपारा तथा केवलारी में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने नगरीय निकाय के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं।

      जारी आदेशानुसार जिले में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, रिवॉल्वर, विस्फोटक सामग्री जैसे गोला, बारुद, पटाखे, धारदार हथियार जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार और घातक हथियार घर से बाहर लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न दलों, संगठनो या किसी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली भी प्रतिबंधित की गई हैं। इन सबके लिये अनुमति देने उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रात: 06 बजे के पूर्व एवं रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेंगा। किसी भी धार्मिक स्थल, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, या शासकीय कार्यालय परिसर का प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

कलेक्टर-एसपी ने बरघाट विकासखण्ड के सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव ने गुरूवार 2 जून को बरघाट जनपद पंचायत सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों से आवंटित की गई ग्राम पंचायतों  तथा उनकी दूरी के संबंध में जानकारी लेते हुए शीघ्र ही आवंटित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा सेक्टर अधिकारियों को आगामी समय में मानसून की सम्भावनाओं को देखते हुए मतदान केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केन्द्रों तक सुगम पहुंच मार्ग, बेलेट पेपर की सुरक्षित व्यवस्था के साथ ही साथ मतदान केन्द्र परिसर में संभावित जलभराव की स्थिति का अवलोकन कर पूर्व से ही आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

      कलेक्टर डॉ फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करवाने के लिए सभी सेक्टर अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को सतत सम्पर्क में रहकर संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संवेदनशील मतदान केन्द्रों में संयुक्त रूप से भ्रमण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट श्रीमती सोनल मरावी सहित एसडीओेपी, सीईओ जनपद एवं सेक्टर अधिकारियो तथा थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही।

कलेक्टर-एसपी ने किया स्ट्राँग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा – कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव द्वारा बरघाट विकासखण्ड के शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्राँग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। उन्होंने पूलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री के वितरण, सारणीकरण की व्यवस्थाओं को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा सीईओ जनपद बरघाट से प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने मतदान केन्द्रवार तथा रूट चार्टवार सामग्री वितरण की व्यवस्थाएं बनाई जाए, जिससे मतदान दलों को सुविधा हो।

कलेक्टर-एसपी ने किया बरघाट क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव द्वारा बरघाट क्षेत्र के मतदान केन्द्रों तथा नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु स्थापित क्लस्टरों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेवनारा, गंगेरूआ तथा अरी में अभ्यार्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था के साथ ही साथ अभ्यार्थियों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन कर संबंधित एआरओ को दिए। इसी तरह कलेक्टर एसपी द्वारा बरघाट क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केन्द्र निवारी तथा पनवास का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं देखी गई साथ ही स्थानीय रहवासियों तथा शासकीय अमले से आवश्यक जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को दिए गए। 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।
 

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