सिवनी। रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रिश्ते के चाचा ने अपनी 9 साल की मासूम भतीजी के साथ गलत कृत्य किया। थाना कुरई के प्रकरण को पुलिस अधीक्षक के द्वारा जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था। घटना दिनांक 31/10/2020 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि वह अपने पति एंव अपने बेटे के साथ सुबह 09 बजे खेत चली गयी थी, और घर पर उसकी नाबालिक बेटिया उम्र 09 एवं 05 वर्ष की थी, जब शाम को वह घर वापस आयी तो नाबालिक पीडि़ता उम्र 09 वर्ष ने बताया कि रिश्ते का चाचा आरोपी अनिल उइके ऊर्फ पांगा उम्र 22 वर्ष आया और कुरकुरे खाने के लिए हम दोनो को 5 रूपये दिए और मुझे अपने साथ उसके घर के अंदर लेकर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेरे साथ गलत काम किया और घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी सूचना मिलने पर थाना कुरई की पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 490/2020 धारा 376, 376(ए)(बी), 342 भादवि0 एवं धारा 5एम, 6 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक 01/11/2020 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी दिनांक से आज निर्णय दिनांक 20/05/2022 तक आरोपी विगत लगभग 18 माह से जेल में निरूद्ध है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी के द्वारा प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया।
श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्त जो पीडिता का रिश्तेदार है उसके द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है, ऐसा कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।
जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए आज दिनांक 20/05/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी धारा- 342 भा0द0वि में 6 माह के सश्रम कारावास एंव 500 रूपये के अर्थदण्ड एंव धारा 5एम सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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