सिवनी। दिनांक 29 जून 2018 को रात के करीब 8से9 बजे के बीच साकार सिटी छपारा में देवेंद्र उर्फ छोटू नेताम , रोहित बंजारा, अमन श्रीवास्तव निवासी छपारा और अंकित उर्फ अंकु कोस्टा, अनुराग सोनी निवासी छपारा के बीच मामूली कहासुनी होने पर अंकित और अनुराग ने चाकू निकालकर देवेंद्र, रोहित और अमन श्रीवास्तव को चाकू से मारने लगे तीनों को चाकू लगने से गंभीर चोटें आई।
तीनों को जिला अस्पताल सिवनी लेकर गए इलाज के दौरान देवेंद्र नेताम की मृत्यु हो गई। थाना छपारा को सूचना दी गई सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी गण अंकित पिता ठाकुर प्रसाद कोस्टा उम्र 25 वर्ष निवासी तकिया वार्ड छपारा एवं अनुराग सोनी पिता पूनम चंद सोनी निवासी सोनी वार्ड छपारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136 /2018 धारा 302 307 34 भा द वि एवं धारा 3(2 )एससी /एसटी एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की एवं अग्रिम विवेचना हेतु मामला थाना आजाक सिवनी को सौंप दिया।
मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सिवनी ने बताया कि विवेचना पश्चात पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एट्रोसिटी के समक्ष प्रस्तुत किया शासन की ओर से श्री रमेश उईके उपसंचालक अभियोजन/विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की माननीय न्यायालय ने दिनांक 13/05/22 को आरोपी अंकित पिता ठाकुर प्रसाद उम्र 25 वर्ष एवं अनुराग सोनी पिता पूनम चंद सोनी को धारा 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं ₹10000-10000रुपये के अर्थदंड, धारा 307 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं 3000-3000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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