सिवनी। जिले में पहली बार ‘‘गणतंत्र दिवस’’ 26 जनवरी, 2021 के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी द्वारा लोक-अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जन जागरुकता लाने के लिए झॉकी सजाकर प्रदर्शित की गई।
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उद्घोषक को झॉकी की थीम से संबंधित निम्नानुसार विषय वस्तु विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा प्रदान की गई थी।
लोक अदालत योजना – लोगों को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ कराने के लिये मध्यप्रदेश के प्रत्येक न्यायालय में समय-समय पर राष्ट्रीय एवं मेगा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में प्रतिमाह के अंतिम शनिवार को स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।
मध्यस्थता योजना – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अदालती कार्यवाही से पृथक विवादों को सुलझाने का नया तरीका मध्यस्थता है। यह तरीका परंपरागत न्याय प्रदान करने वाली जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ शीघ्र, सस्ता एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में न्यायाधीशों, चयनित अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थता के लिये प्रशिक्षित किया गया है, जो राजीनामा व सुलह योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनमें मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण का प्रयास करते है।
लोक अदालत एवं मध्यस्थता के लाभ – 1. लोक अदालत एवं मध्यस्थता द्वारा प्रकरण में पारित आदेश/अवार्ड की किसी न्यायालय में अपील/रिवीजन नहीं होगी, (क्योंकि निर्णय/आदेश समझौते के आधार पर होंगे)
2. लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में न्याय शुल्क वापिस हो जाता है। 3. निराकरण संवाद आधारित राजीनामा से होता है, इसलिये पक्षकारों के आपसी रिश्तों में सुधार और सद्भाव की बढ़ोत्तरी होती है। 4. पक्षकारों की आपसी दुश्मनी एवं वैमनस्यता की समाप्ति होती है। 5. निर्णय व आदेश दोनों पक्षकारों की सहमति से होने के कारण उभयपक्षों को लाभ प्रदान करने वाला होता है। 6. विवाद निराकरण की उक्त दोनों प्रणालियॉ सस्ती सुलभ एवं खर्चरहित है। 7. मोटरदावा दुर्घटना या अन्य क्षतिपूर्ति के मामलों में मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र होता है। उद्घोषक द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को प्रदान की गई। झॉकी में लोक अदालत, मध्यस्थता एवं विवाद के निराकरण के अन्य वैकल्पिक तरीकों की जानकारी के साथ पाक्सो अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में जनजागरुकता संबंधि बैनर भी प्रदर्शित किये गये थे। आपसी सामन्जस्य से विवाद निपटने की खुशी को प्रदर्शित करते हुए मानव श्रंृखला को झॉकी में सजाकर प्रदर्शित किया गया था।