सिवनी। जिला सिवनी की विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है। घटना के बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि यह घटना छपारा थाना के अंतर्गत रहने वाले आरोपी सुखचैन उइके के द्वारा कारित की गई थी । आरोपी सुखचैन उईके के द्वारा 21 मई 2017 को एक गांव की नाबालिक लड़की को प्रेम जाल में फांस कर उसे नागपुर बहला-फुसलाकर लेकर गया था और वहां पर उसे डरा धमका कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा और जब पीड़िता के द्वारा विरोध किया जाने लगा तो आरोपी के द्वारा उसे नागपुर से बस में बिठा कर उसे उसके गांव भेज दिया। पीड़िता वापस घर आकर अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया और थाने में शिकायत की थी । जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी सुखचैन पिता बालक राम उइके ,निवासी छपारा थाना अन्तर्गत ग्राम , के विरुद्ध धारा 363 भा द वी , धारा- 376 भा द वी धारा 376(2) एन०भा द वी के अंतर्गत एवं धारा-4,6,8 पास्को अधिनियम के अधीन मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण पश्चात । माननीय विशेष न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था । जिसका विचारण विशेष न्यायाधीश श्रीमान सुमन उईके (पोक्सो एक्ट) सिवनी , के द्वारा किया गया । जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्रीमती दीपा मर्सकोले विशेष जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा -363भाo द o वी o के अपराध मे- 07 वर्ष , धारा – 366भाo द oवी oके अपराध में -10 वर्ष का कारावास, धारा -376 (2)एन०-भाo द o वी o के अपराध में आजीवन काल तक जेल में रहने के कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।