क्राइम सिवनी

15 हजार की रिश्वतखोर भास्कर को 4 साल की सजा

सिवनी। जिला सिवनी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय द्वारा, भ्रष्टाचार के मामले में तहसील कार्यालय लखनादौन के लिपिक को सजा सुनाई है । जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप भोरे द्वारा बताया गया कि ग्राम भोमा, तहसील एवं जिला सिवनी के प.ह.नं. 88, 89 में पदस्थ पटवारी आवेदक निर्मल कुमार जंघेला से एरियर्स राशि निकालने के लिए लखनादौन तहसील के भास्कर श्रीवास्तव 20000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था, जबकि आवेदक भास्कर श्रीवास्तव को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते देते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था।

रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई। रिकॉर्डर में वार्ता में रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर दिनांक 27/07/2016 को अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध पाए जाने पर देहाती नालिशी पर अपराध क्रमांक 0/2016 कायम कर विवेचना में लिया गया। तहसील कार्यालय लखनादौन में ट्रेपदल द्वारा आवेदक के हाथों 15000 रू लेते हुए आरोपी भास्कर श्रीवास्तव को रंगे हाथों पकड़ा गया।

बाद अपराध क्रमांक 240/2016, धारा 7 एवं 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मामला पंजीबद्ध किया गया और मामला न्यायायल में पेश किया था । जिसकी सुनवाई – माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) सिवनी की न्यायालय मे की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्री नवल किशोर सिंह , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिसमें सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी भास्कर श्रीवास्तव को धारा-07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में- 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास और धारा- 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में- 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया है।

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