कंटेनर के अंदर भरे थे 64 नग मवेशी, 4 गिरफ्तार, कुल जप्ती 30 लाख,,,

सिवनी। पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण व कार्यवाही हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है। दिनांक 27.02.2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर नागपुर हाइवे मार्ग पर कंटेनर क्रं. HR38U7856 में गौवंश मवेशियों को भरकर नागपुर के कत्लखाने लेकर जा रहे है।

उक्त सूचना की प्राप्ति पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस के मरावी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी सुश्री पारुल शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को मय पुलिस बल के साथ मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

थाना प्रभारी कोतवाली के हमराह पुलिस टीम मुखबिर के बताये गये स्थान पर रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा जबलपुर नागपुर हाइवे पर नाकाबंदी कर कंटेनर क्रमांक HR38U7856 को रोककर केबिन की तलाशी लेने पर कंटेनर चालक के साथ अन्य तीन लोग पाए गए तथा सीट के नीचे 15-15 लीटर की 04 प्लास्टिक की कुप्पियों में कच्ची महुआ शराब भरी हुई मिली। पुलिस द्वारा कंटेनर को खुलवाकर चैकिंग करने पर कंटेनर के अंदर 64 नग गौवंश मवेशी भरे मिले।

पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब एवं गौवंश मवेशियों को विधिवत जप्त कर सुरक्षित खूंट गौशाला पहुँचाया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि नसीर पिता सफीउर रफीक आपा कुरैशी निवासी टेका नाका नागपुर के कहने पर उनके द्वारा शिवपुरी से मवेशी एवं शराब कंटेनर में नागपुर लायी जा रही थी। पुलिस द्वारा कंटेनर क्रमांक HR38U7856 के चालक एवं उसके अन्य चार साथियों विरुद्ध थाना कोतवाली में अप क्र 178/2022 धारा 4,6, 9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 4,6,6 (क) (ख) (1) म०प्र०कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, धारा 11घ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 66, 192 एमव्ही एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस द्वारा एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी में गोलू उर्फ गोविंद पिता खुमानसिंह लोधी निवासी रायसेन थाना रायसेन, लाला उर्फ सलीम पिता अस्सु अजमेरी निवासी नगपुरी गेट थाना अमरावती, जलील पिता सलीम शाह निवासी ग्राम नजरपुर उज्जैन, आमिर पिता बाबू खान निवासी ग्राम कनेरा जिला विदिशा।

फरार आरोपी में नसीर पिता सफीउर रफीक आपा कुरैशी निवासी टेका नाका नागपुर शामिल हैं।

जप्त संपत्ति: 1. कुल 64 नग गौवंश मवेशी। कंटेनर क्र. HR38U7856 कीमती 30 लाख रुपये। 04 नग मोबाइल फोन कीमती 37,000/- रुपये। 4. 60 लीटर कच्ची शराब कीमती 6,000/- रुपये।
कुल मशरुका:- कुल 30,43,000/- रुपये ( 30 लाख 43 हजार रुपये)।

सराहनीय कार्य :- थाना प्रभारी कोतवाली निरी एम डी नगोतिया, उनि दिलीप पंचेश्वर, उनि श्रीचंद मरावी, सउनि राजेश शर्मा, आर अंकित, इरफान एवं प्रमोद शर्मा का योगदान रहा।

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