सिवनी। नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 11/02/2022 से दिनांक 09/03/2022 तक की अवधि के लिए नगरपरिषद लखनादौन वार्ड कमांक 06 क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स जोन) घोषित किया है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा | मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) के अन्तर्गत सिवनी जिले के नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 तहसील लखनादौन में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहन में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी प्रकार की ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 रात्रि में 10:00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10:00 के बाद नहीं दी जा सकेगी।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकार / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकार / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
नगरपालिका उपनिर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – नगरपालिका उप निर्वाचन 2022 कार्यक्रम अनुसार जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 के लिए 11/02/2022 से 09/03/2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
सिवनी जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन की सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, खंजर, समशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण का चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकालेगा चाहे यह लाइसेंस धारी ही क्यों न हो (उपरोक्त निर्देश नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06में लागू होगे)
सिवनी जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के सम्बंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली प्रदर्शन न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा धरना रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।
सिवनी जिले के नगरपरिषद वार्ड कमांक 06 लखनादौन में कोई भी व्यक्ति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे बैनर फालेक्स बोर्ड, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा,नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन में कोई भी आमसभा, जमावडा,जिसमें पांच या पाँच से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना सम्बंधित थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक चुनाव प्रचार गतिविधिया को प्रतिबंधित रहेंगी, जिसमें घर-घर जाकर प्रचार, एस. एम. एस. व्हाट्सएप्प संदेश, लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त निर्देश नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 में लागू रहेंगे।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश काउल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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