सिवनी/भोपाल। विवाह आयोजनों में अधिकतम 250 व्यक्तियों की सीमा समाप्त कर दी गई है।
शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति सीमा को समाप्त किये जाने को लेकर नवीन आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार सभी राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजन में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर लागू कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कितने भी अतिथि इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है।
उन्होंने वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वसंत पंचमी के पावन अवसर से विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में अतिथियों की उपस्थिति को लेकर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपील की कि कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में करें। उल्लेखनीय है कि संक्रमण बढ़ने के साथ सरकार ने छह जनवरी को विवाह समारोहों में ढाई सौ लोगों की उपस्थिति सीमित कर दी थी।
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