सिवनी। थाना कान्हीवाडा का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02 सितंबर 2012 को लगभग 2:00 बजे सुभाष गुप्ता का ड्राइवर सोनू यादव प्लाट में ट्रैक्टर खड़ा कर रहा था तभी सीताबाई, मून्नू गौली एवं भूरा गौली उसे प्लाट में ट्रैक्टर खड़ा करने से मना करने लगे आवाज सुनकर सुभाष गुप्ता मुन्नु गुप्ता एवं रिक्खि गुप्ता आये धीरे धीरे दोनों पक्षों में वाद विवाद शुरू हो गया और दोनों और से गाली गलौज कर मारपीट की जाने लगी दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आई। दोनों पक्षों ने थाना कन्हीवाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सीताबाई की रिपोर्ट पर से सुभाष चंद्र गुप्ता, रितेश गुप्ता, सुधीर गुप्ता को आरोपी बनाया गया तथा सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट पर से राजकुमार चंद्रवंशी, नंदलाल चंद्रवंशी तथा सीताबाई को आरोपी बनाया गया।
न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने के पश्चात शासन की ओर से विदुषी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रंजीता उइके ने पैरवी की।
माननीय न्यायालय श्रीमती वीणा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सुभाष गुप्ता, रितेश गुप्ता, तथा सुधीर गुप्ता को छह-छह माह की सजा तथा 1000-1000 रुपए का जुर्माना तथा राजकुमार चंद्रवंशी, नंदलाल वर्मा तथा सीताबाई को 1-1 वर्ष की सजा तथा 1000-1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है।
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