सिवनी। पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्वों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके बिलों में अनाप-शनाप राशि इस माह के बिलों में जोड़ी गई है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, विद्युत कंपनी, वृत्त-सिवनी द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया है कि कोविड-19 के तहत वर्ष मार्च-2020 से लगाये गये लॉकडाउन के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा माह अगस्त में ऐसे समस्त घरेलू प्रकाश उपभोक्त जिनके संयोजित भारत 01 किलो वॉट से कम थे, उनका माह अगस्त 2020 तक का समस्त घरेलू प्रकाश बिल की बकाया राशि की वसूली स्थगित करते हुये दिये जाने वाले देयकों से हटा दी गई थी। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है उक्त राशि की वसूली कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण को राहत देने के उद्देश्य से स्थगित की गयी थी। जैसा की भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा माफ कर दी गयी थी, यह सही नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा राज्य शासन के निर्देश पर उक्त स्थगित राशि पर माह-दिसम्बर 2021 में समाधान योजना जारी की गयी थी।
समाधान योजना के अंतर्गत उक्त स्थगित की गयी राशि पर उपभोक्ता द्वारा एकमुस्त भुगतान किये जाने पर 40 प्रतिशत बकाया राशि एवं सम्पूर्ण सरचार्ज माफ किये जाने का प्रावधान है एवं ऐसे उपभोक्ता जो कि एकमुश्त राशि जमा नहीं कर सकते है, उनके लिये भी 06 किश्त में स्थगित जमा करने पर 25 प्रतिशत बकाया राशि एवं सम्पूर्ण सरचार्ज के माफ किये जाने का प्रावधान है। समाधान योजना में पंजीकरण के लिये उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है, जो आवेदन प्रारूप वितरण केन्द्रों में उपलब्ध है। समाधान योजना अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 रखी गयी थी, जिसे विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये आगामी 31 जनवरी 2022 तक के लिये विस्तारित किया गया है।
अधीक्षण अभियंता, विद्युत कंपनी, वृत्त-सिवनी द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा माह दिसम्बर 2021 में समाधान योजना के अंतर्गत पंजीयन करा लिया गया था। उन उपभोक्ताओं को माह जनवरी 2022 में उनके बिलों में दी जाने वाली छूट संबंधी 40 प्रतिशत/25 प्रतिशत एवं सरचार्ज की राशि घटकर आ गयी है। जबकि जिन उपभोक्ताओं द्वारा माह दिसम्बर 2021 में पंजीकरण नहीं कराया गया था। उनके बिलों में स्थगित की गयी पूर्ण राशि जुड़कर आयी है एक ऐसे उपभोक्ता जो माह जनवरी 2022 में पंजीकरण करा रहे है, उनके बिलों में अगले माह में छूट की राशि घटकर आवेगी। किन्तु जो उपभोक्ता दिनांक 31 जनवरी 2020 तक पंजीकरण नहीं करायेंगे उनके अगले माह के बिलों में समाधान योजना की छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा एवं फिर उनको स्थगित की गयी पूर्ण राशि का भुगतान चालू माह के बिलों के माध्यम से करना पड़ेगा।
अधीक्षण अभियंता विद्युत कंपनी वृत्त सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक-अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को समाधान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ग्रामवार कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गयी है कि अनावश्यक भ्रम फैलाने वाले तत्वों के बहकावे में न आये एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक पंजीकरण करावे। जिससे की आप समाधान योजना के अंतर्गत मिलने वाले 40 प्रतिशत/25 प्रतिशत एवं सरचार्ज की राशि की छूट से वंचित न रह जाये। अभी तक जिले में समाधान योजना के पात्र 1,38,444 में से 89,107 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीयन कराकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा चुका है तथा 49.337 द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु दावेदारी कर दी गयी है। कृपया ध्यान रखें समाधान योजना सीमित समय के लिये है. अतः शीघ्रातिशीघ्र इस योजना में पंजीकरण कराने में तनिक भी विलंब न करें और योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।
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