सिवनी। थाना लखनादौन के प्रार्थी गौरव सिंह पिता गुलाब सिहं यादव उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिरमंगनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका ट्रैक्टर एवं पुरानी लाल रंग की ट्राली जिसमें परते कृषि फार्म लिखा है जो घर के सामने सुरई रोड के पास खड़ा था जो उसने ट्राली को बड़े भाई अशोक यादव के यहां से लाकर खड़ा किया था जो दिनांक 25-26.10.21 के दरमियानी रात्रि में करीब 11:00 बजे एवं सुबह 6:00 बजे के बीच ट्राली नहीं दिखी ट्रैक्टर का मुंडा खड़ा था ट्राली नहीं थी।
आसपास में ट्राली के बारे में जानकारी ली तो ट्राली का कोई पता नहीं चला उसे रात्रि में करीबन 11:30 बजे उसके घर के सामने रोड तरफ गांव के आरोपी (1) पुरुषोत्तम उर्फ परसू पिता ओमकार यादव , पिता ओमकार यादव(2) अतुल पिता खुमान यादव एवं (3) बृजेश उर्फ हक्कू पिता रामरतन यादव को बृजेश यादव के ट्रैक्टर का मुंडा के साथ खड़े थे उसे शक है इन लोगों ने ही ट्राली लेकर गए होंगे एवं उसके अलावा इन लोगों को उक्त स्थान पर संगीत यादव पिता रामदयाल यादव ने भी देखा है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनादौन में अपराध क्रं 515/21 धारा 379/34 IPC भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। और आरोपियों से उक्त चोरी की गई ट्रॉली को जब्त किया था।
मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की ओर जमानत आवेदन लगाया था। जिस पर शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती कीर्ति तिवारी ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त गण आदतन अपराधी है जिनके विरुद्ध पूर्व में ही थाना लखनादौन में 63 लाख रुपए का मामला पंजीबद्ध है अगर अभियुक्त गण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके हौसले बुलंद होंगे तथा वह आपत्ति करता को डराएंगे व धमकाऐंगे। अतः अभियुक्तगों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्तगों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र धारा 437 द प्र स का आवेदन को निरस्त किया गया।
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