मध्य प्रदेश सिवनी

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि गोल्हानी के खिलाफ राज्य अधिवक्ता परिषद की कार्यवाही को उच्च न्यायालय ने किया स्थगित

सिवनी। रवि गोल्हानी, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की कार्यवाही को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्धारा स्थगित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा 7 अक्टूबर को अधिवक्तागणों की राज्य स्तरीय हड़ताल घोषित कर मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों को हड़ताल करने के निर्देश दिये गये थे। इससे उलट जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के अध्यक्ष रवि गोल्हानी द्वारा उक्त घोषित तिथि को हड़ताल नही करने का निर्णय लिया गया था।

श्री गोल्हानी के द्वारा इस सबंध में 6 अक्टूबर को पत्र भी जारी किया गया था। उक्त पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर द्धारा श्री गोल्हानी को कदाचरण का नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर जबाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाकर कदाचरण की कार्यवाही संस्थित की गई थी।

अधिवक्ता संघ सिवनी के अध्यक्ष रवि गोल्हानी के द्वारा उक्त प्रेषित कारण बताओ सूचना पत्र एवं उनके विरूद्ध राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर द्धारा संस्थित कदाचरण की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष सिवनी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र सोनकेशरिया के माध्यम से रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसमें 09 नवंबर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति रवि कुमार मलिमठ एवं न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ द्धारा आदेश पारित कर उक्त प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है।

जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के अध्यक्ष रवि गोल्हानी की ओर से पैरवी करते हुए सिवनी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र सोनकेशरिया द्वारा युगलपीठ को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतो के अनुसार अधिवक्ता गणों द्धारा हडताल किया जाना कदाचरण तथा न्यायालय की अवमानना कहलाता है तथा हडताल नही करने से कोई कदाचरण नही होता है, जिससे सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्धारा उक्त आदेश पारित कर याचिका स्वीकार की गई है, जिससे प्रदेश के सभी अधिवक्ता गणों में खुशी की लहर दौड गई है।

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