सिवनी। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुरई परियोजना अंतर्गत कार्यरत एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ड्यूटी के दौरान अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। सरपंच पति दयालु मरकाम के खिलाफ कुरई पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की है। हालांकि इस मामले में शिकायत दर्ज करने मैं पुलिस की हीला हवाली नजर आई।
महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी शनिवार को बादलपार चौकी अंतर्गत कोविड- वैक्सीनेशन में लगाई गई थी। पंचायत भवन में चल रहे वैक्सीनेशन का कामलगभग 3:30 बजे पूर्ण हो गया था। शाम 4:00 बजे वहां सरपंच पति दयालु मरकाम पहुंचा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वैक्सीनेशन की जानकारी मांगने लगा। इसी दौरान उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से अश्लील हरकत कर दी। वहां से भागकर महिला तत्काल घर पहुंची और पति व बेटे को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराने कुरई थाना पहुंचने पर पुलिस ने सादे कागज में आवेदन ले लिया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम मरावी का कहना है कि तत्काल एफ आई आर दर्ज की जानी थी, इस मामले की पूरी जानकारी अब ली जाएगी।
नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
जिला सिवनी थाना लखनवाडा का यह मामला 30/09/2015 का है, एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह करीब डेढ साल पहले आरोपी राजू उर्फ राजकुमार पिता तिज्जू प्रजापति उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पीपरडाही के ईट भट्टे में काम करती थी तो एक दिन आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे नाले के पास ले गया और उसके मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उसे धमकी दीया की किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा । इसके बाद जबरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा जिससे आठ माह का गर्भ हो गया तो यह बात अपने माता-पिता को बताई यह सुनकर उसके माता-पिता आरोपी से बात किए जो आरोपी ने उन्हें भी किसी को नहीं बताने की धमकी दीया और उसे अपने घर ले जाकर जबरन पत्नी बनाकर रखने लगा। और डिलेवरी के समय अस्पताल में उम्र अधिक लिखवाकर भर्ती कराया जहां पर वह एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद आरोपी राजू शराब पीकर परेशान करने लगा, साथ ही गाली गलौज मारपीट कर राजू और उसके माता पिता और भाई भी उसे गाली गलौज कर घर से निकल जाने को कहने लगे तो वह अपने माता पिता के घर आ गई। नाबालिग कि इस बयान के आधार पर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सिवनी की अदालत में की गई।
मनोज सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी जिला सिवनी ने बताया कि जिसमे शासन की ओर से पीड़िता और गवाहों की गवाही विशेष- लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा में 366 भदवि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 (2)(ञ)(ढ) भादस0 में आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 5(ठ) सहपाठी धारा 6 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया गया।
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